Uttarakhand High Court ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मसूरी में पेड़ों की कटाई पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने Mussoorie Municipal Council को निर्देश दिया है कि वन विभाग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा।
यह आदेश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बिना अनुमति पेड़ों की कटाई की जा रही है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से पेड़ कटान पर रोक लगा दी।
साथ ही कोर्ट ने संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है और स्पष्ट किया है कि जब तक उचित अनुमति और प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा।


