भिलाई । नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के जोन क्रमांक 03 अंतर्गत पावर हाउस सर्कुलर मार्केट सूर्या नगर वार्ड 36 का निरीक्षण निगम की टीम ने किया। निरीक्षण के दौरान वहां के दुकानदारो द्वारा सिगलयूज प्लास्टिक प्रतिबंधित होने के बावजूद सामग्री डालकर विक्रय किया जा रहा था। संबंधित दुकानदारो से 1500 रूपये की अर्थदण्ड वसूल किया गया। इसी प्रकार मार्केट के बीच गाड़ी पार्किंग कर आवागमन बाधा कर कचरा फैलाने वालो पर भी चालानी कार्यवाही कर 600 रूपये अर्थदण्ड वसूल किया गया। मार्केट क्षेत्र में कुल 2100 रूपये की चालानी कार्यवाही कर संबंधितों को चालान की रसीद दिया गया। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को बिगाड़ने एवं सफाई में सहयोग न करने वालो पर लगातार कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिये है। निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी अलग-अलग जोन क्षेत्रों में जाकर मार्केट क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है। बार-बार समझाइस देने के बाद भी जो दुकानदार या नागरिक भिलाई शहर की सफाई व्यवस्था में बाधा डाल रहे है और गंदगी फैला रहे है उनके पास निगम की टीम जाकर चालानी कार्यवाही कर अर्थदण्ड की वसूली कर रही है। उनको समझाते हुए कहा जा रहा है कि बार-बार गंदगी फैलाने पर अर्थदण्ड दुगनी कर दी जायेगी और उनके आस-पास सफाई नहीं की जावेगी। उनका गुमशता एवं ट्रेड लाईसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। इसकी पुरी जिम्मेदारी दुकानदारों के स्वयं की होगी। कार्यवाही के दौरान जोन प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी विरेन्द्र बंजारे, स्वच्छता निरीक्षक चुण्डमनी यादव, स्वच्छता पर्यवेक्षक सुरेश सिंह पटेल, धन बहादुर सोनी, दानिर मच्छीरके, पापाया, बिरबल बद्येल, हेमू कुमार, सोनू राम आदि उपस्थित रहे।
सिंगजयूज प्लास्टिक एवं सड़क पर कचरा फैलाने वालो से 2100 रूपये अर्थदण्ड वसूली

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