सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: सहारा निवेशकों को मिलेगा ₹5,000 करोड़, वापसी की नई डेडलाइन 2026

सुप्रीम कोर्ट ने Sahara समूह के निवेशकों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने Sebi को निर्देश दिया है कि Sahara रिफंड खाते से ₹5,000 करोड़ निवेशकों को दिए जाएं। ये राशि उन लोगों को लौटाई जाएगी जिन्होंने Sahara की सहकारी समितियों में जमा करवाया था। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को यह सुनिश्चत किया है कि उनकी राशि वापसी की नई अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 होगी।
अदालत की बेंच — जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस जॉयमलया बागची — ने केंद्र सरकार की याचिका को स्वीकारा जिसमें कहा गया था कि Sebi-Sahara रिफंड खाते में मौजूद राशि से बकाया देय राशि का भुगतान किया जाए। यह फैसला उन लाखों जमा कर्ताओं को राहत देने वाला है जो लंबे समय से अपने पैसे की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे।
Sebi के वकील ने सुनवाई के दौरान स्थिति को समझने के लिए सोमवार तक आदेश स्थगित करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई और आदेश दिया कि राशि का ट्रांसफर एक हफ्ते के भीतर होना चाहिए। इस प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि भुगतान मार्च 2023 के आदेशों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।