उत्तराखंड शासन और हाईकोर्ट प्रशासन ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश में बड़ा बदलाव किया है। पहले राज्य सरकार की ओर से 27 मई 2026 को अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन बाद में जारी संशोधित आदेश में छुट्टी की तारीख बदलकर 28 मई 2026 (गुरुवार) कर दी गई।
नई अधिसूचना जारी होने के बाद राज्यभर के सरकारी कार्यालयों, सचिवालय, जिला कार्यालयों और न्यायालयों को इसकी जानकारी दे दी गई है। हाईकोर्ट प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि 27 मई को नैनीताल हाईकोर्ट सहित सभी अधीनस्थ अदालतों में सामान्य रूप से कामकाज जारी रहेगा।
शासन की ओर से कहा गया कि चांद दिखने और पर्व की वास्तविक तिथि को ध्यान में रखते हुए अवकाश में संशोधन किया गया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों और आम जनता को नई तारीख के अनुसार अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ा।
28 मई को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिसके चलते सरकारी कार्यालय, बैंक और कई संस्थान बंद रहेंगे। वहीं 27 मई को सभी विभागों में नियमित उपस्थिति और कामकाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।


