मलेशिया का ऐतिहासिक फैसला: 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू

Daily Prime Desk
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बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मलेशिया ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। देश में 1 जून 2026 से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए आयु सत्यापन (Age Verification) को अनिवार्य बना दिया है।

नए नियमों के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और अन्य लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे उनके प्लेटफॉर्म पर अकाउंट न बना सकें। यदि कोई कंपनी इन नियमों का पालन करने में विफल रहती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

मलेशिया सरकार का कहना है कि यह फैसला बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, भ्रामक सामग्री और सोशल मीडिया की लत जैसी समस्याओं से बचाने के लिए लिया गया है। हाल के वर्षों में किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। कई देशों में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है और भविष्य में ऐसे नियम अन्य देशों में भी लागू किए जा सकते हैं।

मलेशिया के इस फैसले को अभिभावकों और बाल अधिकार संगठनों का व्यापक समर्थन मिला है। उनका मानना है कि इससे बच्चों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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