देश

17 साल बाद अरुण गवली को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट से जमानत

17 साल से नागपुर सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।

बुधवार दोपहर 12:30 बजे वे जेल से बाहर आए।

गवली को वर्ष 2007 में मुंबई शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी।

76 वर्षीय गवली की जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे 17 साल से जेल में हैं और उनकी अपील अब तक लंबित है।

अदालत ने ट्रायल कोर्ट की शर्तों के अधीन उन्हें जमानत दी।

जेल से बाहर आते ही गवली का परिवार और समर्थक उनका स्वागत करने पहुंचे।

Related Articles

Back to top button