‘नाम और छवि का गलत इस्तेमाल अस्वीकार्य’, ऐश्वर्या राय बच्चन ने अदालत से की सुरक्षा की मांग

Daily Prime Desk
2 Min Read

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार (9 सितंबर 2025) को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की मांग की। याचिका में कहा गया कि कुछ लोग इंटरनेट पर उनका नाम, तस्वीरें और एआई जनरेटेड पोर्नोग्राफिक कंटेंट प्रसारित कर रहे हैं, जो पूरी तरह फर्जी और आपत्तिजनक है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस तेजस कारिया ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत प्रतिवादियों को सावधान करने के लिए एक अस्थायी आदेश पारित कर सकती है।

वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने अदालत में दलील दी कि अभिनेत्री की पूरी तरह काल्पनिक अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, “किसी भी व्यक्ति को उनके नाम, छवि या व्यक्तित्व का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति केवल उनका नाम और तस्वीर लगाकर पैसा कमा रहा है।”

सेठी ने यह भी कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी छवि का उपयोग किसी की यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।”

इस मामले में ऐश्वर्या की ओर से अधिवक्ता प्रवीण आनंद और ध्रुव आनंद भी पेश हुए।

हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीखें तय की हैं – 7 नवंबर 2025 को मामला संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष और 15 जनवरी 2026 को मुख्य अदालत में सुना जाएगा।

Share This Article