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GST 2.0 आज से लागू: आम जनता को राहत, लक्ज़री वस्तुओं पर कर की मार

भारत ने 2017 के बाद सबसे बड़ा कर सुधार लागू कर दिया है। 22 सितम्बर 2025 से नई GST व्यवस्था पूरे देश में लागू हो गई है।
👉 पहले की तुलना में अब केवल दो टैक्स दरें होंगी — 5% और 18%। वहीं, सरकार ने 40% का नया स्लैब शुरू किया है, जो केवल लक्ज़री और हानिकारक वस्तुओं पर लागू होगा।
उपभोक्ताओं के लिए बदलाव:
12% वाला स्लैब हटने से कई प्रोडक्ट सस्ते होंगे।
दाल, चावल, आटा जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें 5% पर बनी रहेंगी।
मोबाइल, टीवी और ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाएँ 18% पर होंगी।
सिगरेट, पान मसाला, महँगी कारें और एरेटेड ड्रिंक्स पर 40% टैक्स लगेगा।
GST Exempted Items (0%):
ताज़े फल-सब्ज़ियाँ, दूध, अंडे
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ
कृषि बीज और खाद
धार्मिक सेवाएँ
सार्वजनिक परिवहन का बेसिक किराया
नतीजा:
आम जनता को राहत मिलेगी, पर लक्ज़री सामान और सिन गुड्स महँगे हो जाएँगे।




