मध्य प्रदेश में Coldrif सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध, नौ बच्चों की संदिग्ध गुर्दे की विफलता से मौत के बाद कार्रवाई

मध्य प्रदेश सरकार ने Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम छिंदवाड़ा जिले में नौ बच्चों की मौत के बाद उठाया गया है, जिनमें संदिग्ध रूप से गुर्दे की विफलता (renal failure) की संभावना बताई गई है।
प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल (DEG) नामक औद्योगिक रसायन सीमा से अधिक मात्रा में मौजूद है। यह रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
Coldrif सिरप का निर्माण तमिलनाडु की कंपनी Sresan Pharma के कांचीपुरम कारखाने में किया गया था। सरकार ने इस कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सभी उपलब्ध स्टॉक को जब्त कर सील करने और अन्य बैचों की निगरानी का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने भी चेतावनी जारी की है कि बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी कफ या सर्दी-खांसी संबंधी दवा का सेवन न कराया जाए।




