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उत्तराखंड में स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस तय: 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें, अभिभावकों को बड़ी राहत

उत्तराखंड सरकार ने स्कूलों द्वारा ट्रांसपोर्ट फीस में हो रही मनमानी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने पहली बार पूरे राज्य में स्कूल बस और वैन के किराए को मानकीकृत कर दिया है। अब फीस पूरी तरह दूरी के आधार पर तय की गई है, जिससे अभिभावकों को पारदर्शिता और राहत दोनों मिलेंगी। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
📊 किराया संरचना (Monthly Fare)
| दूरी (Distance) | स्कूल बस (₹) | स्कूल वैन/मैक्सी (₹) |
|---|---|---|
| 0–10 किमी | 2200 | 2100 (0–5 किमी) / 2500 (5–10 किमी) |
| 10–20 किमी | 2700 | 3000 |
| 20–30 किमी | 3200 | 3500 |
| 30+ किमी | 3700 | — |
📌 अन्य नियम
| नियम/शर्त | विवरण |
|---|---|
| लागू तिथि | 1 अप्रैल 2026 |
| पहाड़ी क्षेत्र | 10% अतिरिक्त शुल्क की अनुमति |
| छुट्टियां | फीस देनी होगी, 25% छूट अनिवार्य |
| कार्रवाई | नियम तोड़ने पर परमिट रद्द |




