उत्तराखंड में स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस तय: 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें, अभिभावकों को बड़ी राहत

Daily Prime Desk
1 Min Read

उत्तराखंड सरकार ने स्कूलों द्वारा ट्रांसपोर्ट फीस में हो रही मनमानी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने पहली बार पूरे राज्य में स्कूल बस और वैन के किराए को मानकीकृत कर दिया है। अब फीस पूरी तरह दूरी के आधार पर तय की गई है, जिससे अभिभावकों को पारदर्शिता और राहत दोनों मिलेंगी। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।

📊 किराया संरचना (Monthly Fare)

दूरी (Distance)स्कूल बस (₹)स्कूल वैन/मैक्सी (₹)
0–10 किमी22002100 (0–5 किमी) / 2500 (5–10 किमी)
10–20 किमी27003000
20–30 किमी32003500
30+ किमी3700

📌 अन्य नियम

नियम/शर्तविवरण
लागू तिथि1 अप्रैल 2026
पहाड़ी क्षेत्र10% अतिरिक्त शुल्क की अनुमति
छुट्टियांफीस देनी होगी, 25% छूट अनिवार्य
कार्रवाईनियम तोड़ने पर परमिट रद्द
Share This Article