वडोदरा | वडोदरा जिला कलेक्टर ने 23 खतरनाक नदी किनारे वाले स्थानों या क्षेत्रों में स्नान या अन्य कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले माह दीवार मढ़ी में कोटना और नर्मदा नदी में युवकों की डूबने की घटनाएं हुई थीं। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी किनारे के 23 खतरनाक स्थलों पर जाने पर रोक लगा दी है| दरअसल हाल ही में वडोदरा जिले में पिकनिक स्पॉट बन चुके नदी तटों पर पिकनिक मनाने वालों के डूबने की कई घटनाएं सामने आई हैं। जिसके चलते वडोदरा जिला प्रशासन ने मानसून आने से पहले जरूरी कदम उठाए हैं| जिला कलेक्टर बिजल शाह ने पिछले दो-तीन वर्षों में हुई दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते वडोदरा जिले में 23 स्थानों को खतरनाक घोषित किया है। वडोदरा जिला कलेक्टर ने 23 खतरनाक नदी किनारे वाले स्थानों या क्षेत्रों में स्नान या अन्य कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले माह दीवेर मढ़ी में कोटना और नर्मदा नदी में युवकों की डूबने की घटनाएं हुई थीं। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है| नदी किनारे के खतरनाक स्थलों में वाघोडिया तहसील के दुमा गांव से गुजरती नर्मदा मुख्य नहर, व्यारा में देव नदी, हनुमानपुरा गांव झील, कोटांबी झील और तरसावा गांव बस स्टेशन के पीछे का नाला खतरनाक घोषित किया गया है। दाभोई तहसील में कुल सात स्थानों को खतरनाक और प्रतिबंधित घोषित किया गया है| जिनमें तेंतलाव में नर्मदा मुख्य नहर, कुंधेला में नर्मदा छोटी नहर, अंबाव गांव झील, पलासवाड़ा गांव झील, वडदली और भालोदरा में ओरसंग नदी और नरिया के पास अंगुठण और सड़क के निकट कुएं के सामने स्थित गहरा गड़्ढ़ा शामिल है| वडोदरा तहसील में कुल चार स्थानों को खतरनाक घोषित किया गया है, जिनमें चेक डैम, सिंध रोट, महीसागर नदी जलक्षेत्र, कोटना और अनगढ़ गांव में महिसागर नदी, फजलपुर ब्रिज, संकरदा गांव में मही नदी शामिल हैं। इसी तरह, पादरा तहसील के कुल तीन खतरनाक स्थलों में मुजपर ब्रिज, मुजबर मही नदी, पादरा गांव में अंबाजी माता झील, डबका में महिसागर नदी तट शामिल हैं। इसके अलावा, शिनोर तहसील के दीवेर मढी गांव में, सावली तहसील के लांछनपुर और कानोडा महिसागर नदी का बेल्ट पोइचा और करजन तहसील में नारेश्वर घाट, लिलोड और सायर गांव में नर्मदा नदी को खतरनाक स्थान घोषित किया गया है| इन सभी खतरनाक स्थलों पर जिला प्रशासन ने स्नान या अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है| वडोदरा जिला कलेक्टर का यह आदेश 3 अगस्त 2024 तक प्रभावी रहेगा|
नदी किनारे के 23 खतरनाक स्थलों पर नहाने समेत अन्य कार्य पर लगा प्रतिबंध

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