GST 2.0 लागू: अब सिर्फ दो स्लैब, बीमा पॉलिसी पर नहीं लगेगा टैक्स

Daily Prime Desk
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भारत की टैक्स व्यवस्था में सबसे बड़े सुधार की घोषणा हो गई है। 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक, जो करीब 10.5 घंटे तक चली, में केंद्र और राज्यों ने मिलकर जीएसटी 2.0 को मंजूरी दी। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए।

सबसे अहम फैसला यह रहा कि अब जीएसटी की जटिल दर संरचना को सरल बनाते हुए केवल दो मुख्य स्लैब रहेंगे — 5% और 18%। पहले चार दरें थीं (5%, 12%, 18% और 28%) जिनसे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को भ्रम होता था।

बैठक में जनता को सीधी राहत देते हुए यह भी घोषित किया गया कि अब व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पहले 18% जीएसटी के कारण पॉलिसी महंगी पड़ती थी, लेकिन अब पॉलिसी प्रीमियम सस्ता हो जाएगा। यह राहत टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर, सीनियर सिटीजन प्लान समेत सभी व्यक्तिगत बीमा उत्पादों पर लागू होगी।

यह सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल आम जनता को फायदा होगा बल्कि बीमा क्षेत्र का विस्तार होगा और अधिक लोग बीमा कवरेज से जुड़ पाएंगे।

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