22 सितंबर से सस्ता होगा बाजार: GST दर कटौती का सीधा फायदा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने की तैयारी

केंद्र सरकार ने देशभर के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में व्यापक कटौती का फैसला लिया है। हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 400 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दरें घटाई गईं। सरकार का दावा है कि यह निर्णय महंगाई को कम करने और आम जनता को राहत देने में मील का पत्थर साबित होगा
नए प्रावधान 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इसका असर रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, बीमा सेवाओं और अन्य कई उत्पादों पर सीधे तौर पर दिखाई देगा। FMCG कंपनियों और बड़े रिटेल चेन ने अपने ERP और POS सिस्टम को अपडेट करना शुरू कर दिया है ताकि उपभोक्ताओं को बिलिंग में तुरंत नए रेट का लाभ मिल सके।
हालाँकि, पुराना स्टॉक कंपनियों और व्यापारियों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि उस पर पहले की उच्च दरों पर टैक्स चुकाया जा चुका है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का रास्ता दिया है, जिससे पुराने स्टॉक को नई दरों पर बेचा जा सकेगा और उपभोक्ताओं तक राहत पहुँच सकेगी।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने साफ कहा है कि अगर किसी कंपनी या व्यापारी ने कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुँचाया, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।