UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, लागू नहीं होंगे नए नियम

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) द्वारा बनाए गए ‘इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक इन नियमों की संवैधानिक वैधता और व्यावहारिक प्रभावों की विस्तृत जांच नहीं हो जाती, तब तक इन्हें लागू नहीं किया जाएगा।
यह मामला उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता (Equity) को लेकर बनाए गए नए प्रावधानों से जुड़ा है। अदालत में दायर याचिकाओं में कहा गया था कि UGC के ये नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन आपत्तियों को गंभीर मानते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि फिलहाल उच्च शिक्षा संस्थानों में पुराने UGC नियम ही लागू रहेंगे। इस फैसले के बाद देशभर के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में नई नियमावली को लेकर चल रही अनिश्चितता पर फिलहाल विराम लग गया है।




