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अयोध्या धन्नीपुर मस्जिद की योजना अधर में, RTI से खुलासा: नहीं मिले जरूरी NOC

धन्नीपुर गाँव में प्रस्तावित मस्जिद का भविष्य फिलहाल अधर में है। RTI से सामने आया है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मस्जिद के लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं दी है क्योंकि विभिन्न सरकारी विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) अब तक जारी नहीं हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद पर 9 नवम्बर 2019 को फैसला सुनाते हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। अगस्त 2020 में यह जमीन बोर्ड को हस्तांतरित कर दी गई।

इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने जून 2021 में मस्जिद निर्माण के लिए लेआउट प्लान पेश किया। लेकिन ADA के रिकॉर्ड के अनुसार, फायर विभाग ने एप्रोच रोड की चौड़ाई पर गंभीर आपत्ति दर्ज की है। मौजूदा सड़क चौड़ाई 12 मीटर से कम है, जिससे सुरक्षा मानकों का पालन संभव नहीं हो पा रहा।

RTI में यह भी कहा गया कि PWD, नगर पालिका, राजस्व विभाग और सिविल एविएशन समेत कई अन्य विभागों से भी NOC लंबित हैं।

जहाँ एक ओर राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश के तहत तेजी से पूरा हुआ और जनता के लिए खोल दिया गया, वहीं मस्जिद निर्माण प्रशासनिक जटिलताओं में उलझा हुआ है। इस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड और मस्जिद ट्रस्ट की चुप्पी बनी हुई है।

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