शिक्षा

दिल्ली में पहली कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु अब 6 वर्ष, 2026-27 से लागू होगा नया नियम

दिल्ली सरकार ने राजधानी की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की है कि अब पहली कक्षा (Class 1) में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय की गई है। यह नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू किया जाएगा।

दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिए हैं। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा की शुरुआत 6 वर्ष की आयु में करनी चाहिए।

सरकार का मानना है कि यह कदम बच्चों की सीखने की क्षमता (Learning Readiness) को ध्यान में रखकर उठाया गया है, जिससे उन्हें मजबूत आधारभूत शिक्षा (Foundational Learning) मिल सके। इस फैसले के बाद अब राजधानी में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक की प्री-प्राइमरी संरचना (Pre-Primary Structure) को भी दोबारा व्यवस्थित किया जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत —

  • नर्सरी (Nursery): 3–4 वर्ष
  • लोअर केजी (LKG): 4–5 वर्ष
  • अपर केजी (UKG): 5–6 वर्ष
  • कक्षा 1 (Class 1): 6 वर्ष या उससे अधिक

इस फैसले से दिल्ली देश के अन्य राज्यों के समान शिक्षा ढांचे की ओर बढ़ेगी, जहाँ पहले से यह 6 वर्ष की आयु की सीमा लागू है।

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